मुरादाबाद : रिटर्न नहीं भरने पर डेढ़ सौ निर्माताओं के खाद्य लाइसेंस होंगे निरस्त

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मुरादाबाद। जिले में खाद्य पदार्थों के निर्माताओं ने यदि 31 मई तक वह वार्षिक रिटर्न नहीं भरा तो जुर्माना भरना होगा। इसके बाद लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के शिकंजा कसने के बाद निर्माताओं में खलबली मच गई है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागीश मणि त्रिपाठी ने बताया कि जिले में …

मुरादाबाद। जिले में खाद्य पदार्थों के निर्माताओं ने यदि 31 मई तक वह वार्षिक रिटर्न नहीं भरा तो जुर्माना भरना होगा। इसके बाद लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के शिकंजा कसने के बाद निर्माताओं में खलबली मच गई है।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागीश मणि त्रिपाठी ने बताया कि जिले में जो भी रिपैकर्स, राइस मिलर्स, बेकरी वाले, फ्लोर मिलर्स अथवा अन्य खाद्य निर्माता हैं, उन्हें अपना वार्षिक रिटर्न भरना है। रिटर्न नहीं भरने से एक जून से सभी को प्रतिदिन के हिसाब से सौ रुपये जुर्माना भरना होगा। उसके बाद भी रिटर्न नहीं भरने पर उनके खाद्य लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। अब तक डेढ़ सौ ऐसे निर्माताओं को सूची बद्ध कर लिया गया है, जिन पर जुर्माना लगेगा।

उन्होंने ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माताओं को चेताया कि कहा अभी भी वक्त है, समय रहते रिटर्न भरकर जुर्माना और लाइसेंस रद होने की कारवाई से बच सकते हैं।

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