काशीपुर: चेक बाउंस के दोषी को तीन महीने कारावास और दो लाख 70 हजार का जुर्माना

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काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रथम अपर सिविल जज करिश्मा डंगवाल की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह का कारावास और दो लाख सत्तर हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट रोड निवासी बीना गुप्ता ने न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा था कि आरके पुरम मानपुर रोड निवासी राजेश …

काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रथम अपर सिविल जज करिश्मा डंगवाल की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह का कारावास और दो लाख सत्तर हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट रोड निवासी बीना गुप्ता ने न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा था कि आरके पुरम मानपुर रोड निवासी राजेश शर्मा उसके घर दूध, दही, घी आदि देते चले आ रहे हैं। राजेश ने कुछ समय पहले अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए ढाई लाख रुपये उधार मांगे। उधार चुकता करने के लिए राजेश ने वर्ष 2018 में ढाई का लाख का चेक बीना को दे दिया।

बैंक में लगाने पर अक्तूबर 2018 में चेक बाउंस हो गया। नोटिस के बाद भी रकम नहीं लौटाने पर बीना ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से 138 एनआई एक्ट का मुकदमा न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय में अधिवक्ता की बहस और पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुसीलन कर राजेश शर्मा को दोष सिद्ध करते हुए तीन माह की सजा सुनाई है।

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