संभल: दुर्व्यवहार पर ओडिशा के राष्ट्रीय पार्क पर जुर्माना

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संभल,अमृत विचार। ओडिशा में भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के कर्मचारियों को पर्यटकों से दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ गया। जहां एक ओर पार्क की गरिमा को क्षति पहुंची है तो वहीं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पार्क के निदेशक को क्षतिपूर्ति समेत हर्जाना अदा करने का आदेश दिए हैं। हर्जाने की धनराशि उपभोक्ता को …

संभल,अमृत विचार। ओडिशा में भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के कर्मचारियों को पर्यटकों से दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ गया। जहां एक ओर पार्क की गरिमा को क्षति पहुंची है तो वहीं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पार्क के निदेशक को क्षतिपूर्ति समेत हर्जाना अदा करने का आदेश दिए हैं। हर्जाने की धनराशि उपभोक्ता को दी जाएगी।

दअसल संभल शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय अपने परिवार और मित्रों सहित 28 दिसंबर 2021 को जगन्नाथ पुरी की तीर्थयात्रा पर गए थे। यात्रा की समाप्ति पर उन्होंने परिवार सहित तीन जनवरी 2022 को 6,500 रुपये में एक वाहन बुक कराकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित विख्यात नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के भ्रमण का निश्चय किया। ऑनलाइन प्रवेश टिकट लिया और पार्क देखने के लिए 80 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से 880 रुपये अदा कर बैटरी चलित वाहन में बैठे, लेकिन वाहन के चालक गेट नंबर एक पर छोड़कर चला गया। उसने धनराशि लेने के बाद भी उन्हें पार्क में नहीं घुमाया।

अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार, पार्क के उच्चाधिकारियों से घटना की शिकायत की गई। शिकायत पुस्तिका मांगी गई, लेकिन पार्क के कर्मचारी दुर्व्यवहार करने लगे। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस पर अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने उक्त समस्त घटनाक्रम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल को अवगत कराया। पूरे प्रकरण से संबंधित परिवाद दायर किया। इसमें पार्क के निदेशक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

उनकी ओर से कहा कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जांच टीम गठित की गई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रकरण का संज्ञान लेकर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर ओडिशा के निदेशक को आदेश दिया कि वे प्रवेश शुल्क, वाहन का किराए के लिए वसूली धनराशि 7,872 रुपये दो माह के अंदर क्षति पूर्ति की धनराशि 10 हजार रुपये सहित उपभोक्ता को छह प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित अदा करें। अवधि व्यतीत होने के बाद ब्याज की दर नौ प्रतिशत मानी जाएगी।

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