नैनीताल: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा टैक्सी परमिटों का ब्योरा

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए परमिटों का ब्योरा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि वर्ष 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए, कितने परमिटों का नवीनीकरण किया …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए परमिटों का ब्योरा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि वर्ष 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए, कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया है, इसकी 28 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार, प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में नैनीताल शहर के लिये नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मोहर लगाई जा रही है, जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इससे वे वर्ष 2017 के पहले की टैक्सी भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं।

टैक्सी यूनियन के अनुसार, उनके पास नैनीताल में 250 टैक्सियों की पार्किंग की जगह है। इसके बावजूद उनकी टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है, जबकि बाहरी क्षेत्रों की टैक्सियां नैनीताल में आ रही हैं, उन्हें नए परमिट जारी किये जाएं और पुराने परमिटों का नवीनीकरण किया जाय। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 3 जुलाई 2017 से पहले की टैक्सियों के नैनीताल में प्रवेश में रोक नहीं है। सरकार पुराने परमिटों का नवीनीकरण कर रही है।

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