नैनीताल: हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में बंदरों व आवारा कुत्तों के बधियाकरण की रिपोर्ट मांगी साथ ही पूछा अब तक डॉग बाइट के कितने केस…
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर समेत राज्य में बंदरो व कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नगर पालिका नैनीताल को पक्षकार बनाते हुए पालिका से शहर में आवारा …
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर समेत राज्य में बंदरो व कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नगर पालिका नैनीताल को पक्षकार बनाते हुए पालिका से शहर में आवारा कुत्तों के बधियाकरण किए गए कुत्तों की संख्या व डॉग बाइट लोगों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि राज्य के सभी नगर पालिकाओं व ग्राम पंचायतों से इस तरह की रिपोर्ट 21 सितंबर तक कोर्ट में पेश की जाए। मामले की सुनवाई के किए कोर्ट ने 21 सितंबर की तिथि नियत की है।
नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगो को काट चुके है। जबकि कई लोगो की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।
