मंगलौर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नगर पालिका मंगलौर में पालिका अध्यक्ष द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग सहित कई अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई …

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नगर पालिका मंगलौर में पालिका अध्यक्ष द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग सहित कई अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 अगस्त की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार, मंगलौर निवासी मोहम्मद याकूब ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाते कहा कि नगर पालिका मंगलौर में पालिका अध्यक्ष द्वारा मशीनों की खरीद फरोख्त सहित नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी घोटाला कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी अध्यक्ष व उनके ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनके द्वारा इसकी शिकायत जिला प्रशासन व सरकार से की लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पालिकाध्यक्ष व उनके भाई द्वारा किए गए घोटालों की जांच एसआईटी से कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। याचिकाकर्ता ने जांच पूर्ण होने तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने को कहा है ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो।

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