हरदोई: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

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हरदोई। विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में अभियुक्त को अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी है। वादिनी मुकदमा के द्वारा थाना पिहानी पर 8 अक्टूबर 2017 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री खेत …

हरदोई। विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में अभियुक्त को अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी है। वादिनी मुकदमा के द्वारा थाना पिहानी पर 8 अक्टूबर 2017 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री खेत में गोबर डालने गयी थी।

तभी थाना पिहानी क्षेत्र का अभियुक्त भगवानदास उर्फ भालू पुत्र बड़कौनू आ गया और उसने वादिनी की पुत्री को खेत में ले जा कर धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रेषित करने के बाद अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से क्षितिज दीक्षित व कृष्णगोपाल त्रिपाठी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद पीठासीन न्यायाधीश ने अभियुक्त जीशान को अलग अलग धाराओं में 21 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी और अर्थदंड में से आधी राशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया।

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