काशीपुर: 20 किमी के दायरे में रहने वालों को देना होगा 315 रुपये प्रति माह टोल शुल्क

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काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा टोल प्लाजा संचालित किये जा रहे हैं। इसमें वसूले जाने वाले शुल्क पर विभिन्न छूटें दी जाती हैं। इनके अनुसार जहां टोल प्लाजा के 20 किमी. के अंदर रहने वाले लोगों के गैर व्यावसायिक वाहन …

काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा टोल प्लाजा संचालित किये जा रहे हैं। इसमें वसूले जाने वाले शुल्क पर विभिन्न छूटें दी जाती हैं। इनके अनुसार जहां टोल प्लाजा के 20 किमी. के अंदर रहने वाले लोगों के गैर व्यावसायिक वाहन का टोल 315 रुपये माह निर्धारित है।

वहीं, 27 वर्गों के वाहन टोल फ्री हैं, इसके अतिरिक्त एकतरफा शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क देकर आने-जाने तथा 33 गुना शुल्क देकर मासिक पास की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 1033 पर की जा सकती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पीआईयू देहरादून के सह परियोजना निदेशक व लोक सूचना अधिकारी पंकज कुमार मौर्य व अन्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा नदीम को उपलब्ध करायी गयी। सूचना के अनुसार राजमार्गों से कोई भी शिकायत टोल फ्री नम्बर 1033 पर की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संबंधित सड़कों के लिये शिकायत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू वसंत बिहार देहरादून के पते पर भी की जा सकती है। नदीम को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये पंजीकृत हुआ हो एवं वह टोल प्लाजा से 20 किमी तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिये 2022-23 के लिये मासिक पास की दर 315 रुपये प्रति माह है, जिसे टोल प्लाजा में आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद बनाया जा सकता है।

यह दरें हर वर्ष निर्धारित की जाती है। पिछले वर्ष 2021-22 के लिये यह 275 रुपये प्रति माह थी। टोल शुल्क संबंधी नोटिफिकेशन के अनुसार 24 घंटे के अंदर दो यात्राओं के लिये शुल्क एक तरफा का डेढ़ गुना होगा। जबकि एक माह के अंदर 50 या अधिक यात्राओं के लिये शुल्क पचास एकल यात्राओं के शुल्क की राशि का दो तिहाई होगा।

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