हरदोई: बालिका के अपहरण और रेप के आरोपी को मिली 10 साल की कैद

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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 27000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसे …

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 27000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने बताया कि थाना बेनीगंज क्षेत्र के निवासी सुशील कुमार ने को 14 वर्षीय बालिका को छह जुलाई 2006 को बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई । सत न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर अपहरण का जुर्म साबित पाया। न्यायाधीश ने अपहरण के जुर्म में 7 साल की कड़ी कैद व ₹12000 जुर्माना ब रेप के जुर्म में 10 साल की कड़ी कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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