बाराबंकी: हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार का जुर्माना
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने अपने को फुफेरे चाचा की हत्या के आरोप में दोषी पाए गए दो भतीजों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इन दोनों ने 4 सितंबर 2017 को अपने फूफेरे चाचा की गोली मारकर हत्या कर …
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने अपने को फुफेरे चाचा की हत्या के आरोप में दोषी पाए गए दो भतीजों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इन दोनों ने 4 सितंबर 2017 को अपने फूफेरे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्तगण जगदीश यादव पुत्र हुबलाल तथा विरेन्द्र कुमार उर्फ पिन्टू यादव पुत्र कामता प्रसाद निवासीगण वहाबपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी को अदालत ने दोषसिद्ध करार दिया। इस मामले में ह्रदयराम पुत्र राम सजीवन को भी नामजद किया गया था। विवेचना के दौरान ह्रदयराम पुत्र राम सजीवन की संलिप्तता नहीं पाई गई। इसके बाद जगदीश यादव और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था।
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