रामपुर: आजम को राहत, आचार संहिता उल्लंघन में मिली जमानत

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रामपुर,अमृत विचार। सपा सांसद आजम खां की को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह मुकदमा टांडा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन पर दर्ज हुआ था। दो अन्य मामलों में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई 6 जून …

रामपुर,अमृत विचार। सपा सांसद आजम खां की को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह मुकदमा टांडा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन पर दर्ज हुआ था। दो अन्य मामलों में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई 6 जून को होगी।

पूर्व मंत्री एवं सपा सांसद आजम खां धोकाधड़ी समेत कई मामलों में इन दिनों सीतापुर जेल में बन्द हैं। उनके साथ उनकी शहर विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा व बेटा अब्दुल्ला आजम भी इन दिनों जेल में हैं। 26 फरवरी को इन तीनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद से तीनों रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

उनकी इस लड़ाई को लाकडाउन ने गहरा झटका दिया है। दो माह के लाक डाउन के दौरान कोर्ट बंद रही जिसकी वजह से उनकी रिहाई की उम्मीद को झटका लगा था। अब अदालतों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद एक एक बार फिर सपा सांसद ने अपनी रिहाई के लिए जमानत याचिकाएं कोर्ट में लगाई हैं।

शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि सपा सांसद की ओर से गुरुवार को तीन मामलों में सुनवाई हुई। एडीजे-6 कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद टांडा में आचार संहिता के मामले में जमानत मंजूर कर ली है। जबकि, कोसी नदी की जमीन कब्जाने और पड़ोसी पर हमले के मामले में 6 जून की तारीख दी है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इसके अलावा शत्रु संपत्ति के तीन मामलों में भी उसी दिन बहस होनी है। उन्होंने बताया कि आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू की यतीमखाना प्रकरण में जमानत खारिज हो गई है।

संबंधित समाचार