देहरादून: सिर्फ 40 रुपये दीजिए और आरसी से फाइनेंस कंपनी या बैंक का नाम हटवाइयें
देहरादून, अमृत विचार। परिवहन विभाग की ओर से एक बार फिर नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें व्यक्ति को अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) से लोन फाइसेंस कंपनी या बैंक का नाम हटवाने के लिए अब अतिरिक्त फीस नहीं देनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया है। अब सिर्फ 40 …
देहरादून, अमृत विचार। परिवहन विभाग की ओर से एक बार फिर नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें व्यक्ति को अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) से लोन फाइसेंस कंपनी या बैंक का नाम हटवाने के लिए अब अतिरिक्त फीस नहीं देनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया है। अब सिर्फ 40 रुपये यूजर चार्ज देकर आरसी से लोन हटवा सकेंगे।
बता दें कि किसी भी व्यक्ति द्वारा लोन वाहन फाइनेंस करवाने पर परिवहन विभाग उस वाहन की आरसी में बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम दर्ज कराता था। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही नाम चढ़ाने के लिए फीस कटती थी। लोन चुकता होने के बाद इसे आरसी से हटाना पड़ता है। इसके लिए किसी तरह के शुल्क का प्राविधान नहीं हैं। बावजूद विभाग दोपहिया वाहनों के लिए 340 रुपये फीस वसूल रहा था। कार और बड़े वाहनों की फीस इससे ज्यादा थी।
विभाग ने सॉफ्टवेयर में सुधार कर फीस हटा दी है। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार पहले दोपहिया की ऑनलाइन 340 रुपये फीस आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ 40 रुपये आ रही है। आरटीओ (प्रशासन) दिनेश पठोई ने बताया कि फीस हटाने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद मुख्यालय की ओर से इसमें सुधार कर दिया गया है।
