प्रतापगढ़: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

प्रतापगढ़। उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देकर 10 साल के जेल और 20 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद थाना आसपुर देवसरा के पचौरी गांव के निवासी …

प्रतापगढ़। उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देकर 10 साल के जेल और 20 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद थाना आसपुर देवसरा के पचौरी गांव के निवासी शाकिर हुसैन को विशेष अदालत (पॉक्सो) के अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल की जेल और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह घटना 5 मई 2014 की है।

जिसमें पीड़िता के पिता ने पुलिस में हुसैन द्वारा उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पीड़िता बरामद होने के बाद पुलिस ने अदालत में उसके बयान कराये। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसे घर से ले गया था।

आरोपी ने उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को अपने फैसले में यह सजा सुनासी। विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी ने इस मामले में पुलिस की ओर से पैरवी की।

यह भी पढ़ें-बहराइच: अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित को पुलिस ने भेजा जेल

संबंधित समाचार