हरदोई : गैर इरादतन हत्या में तीन सगे भाइयों समेत चार को मिली सजा

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अमृत विचार, हरदोई । जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने एक फैसले में गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर 12-12 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर …

अमृत विचार, हरदोई । जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने एक फैसले में गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर 12-12 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना संडीला क्षेत्र के भीठौली गांव निवासी मटरू चितरू इदरीश तीनों सगे भाई व इदरीस ने को गांव के ही आशिक पर लाठी-डंडों से वार करके उसे गंभीर चोटें पहुंचाई इसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट इम्तियाज ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई। कहां की एक नवंबर 2013 को आरोपित वादी के बबूल का पेड़ काट रहे थे जिससे मना करने पर आरोपितों ने उसके पिता आशिक अली पर लाठी-डंडों से प्रहार करके गंभीर चोटें पहुंचाई।

जिसके चलते आशिक अली की मौत हो गई।। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर चारों आरोपी तो पर गैर इरादतन हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें 10 । 10साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपों पर 12 बार हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया इसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

यह भी पढ़ें- रायबरेली: वकील की हत्या में दरोगा शैलेंद्र सिंह को उम्रकैद और बीस हजार का जुर्माना

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