फर्रुखाबाद: कुकर्म के बाद बालक की हत्या मामले में युवक दोषी करार

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अमृत विचार, फर्रुखाबाद। सात साल पूर्व 12 वर्षीय बालक से कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले युवक को विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम सिंह ने दोषी करार दिया है। उसको अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक हरदीप 23 जुलाई …

अमृत विचार, फर्रुखाबाद। सात साल पूर्व 12 वर्षीय बालक से कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले युवक को विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम सिंह ने दोषी करार दिया है। उसको अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक हरदीप 23 जुलाई 2015 को गांव में ही घर के बाहर खेल रहे 12 वर्षीय बालक को बहला कर अपने घर ले गया था। कुकर्म करने के बाद बालक की गला दबाकर हत्या कर दी।

शव को घर में छिपा दिया था। परिजन बालक की खोज करते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। 24 जुलाई को हरदीप ने बालक की मां को फोन किया और दो लाख रुपये फिरौती मांगी। मां ने पुलिस को फिरौती की जानकारी दी। उसी रात हरदीप ने बालक के शव को ताराचंद्र के खेत में फेंक दिया।

25 जुलाई सुबह ग्रामीणों ने खेत में बालक का शव पड़ा देखा, उसके परिजनों को जानकारी दी। बालक की मां ने हरदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, विकास कटियार, प्रदीप सिंह ने दलीलेे पेश की। न्यायाधीश ने हरदीप को दोषी करार दिया। जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है।

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