केंद्र ने किया HC के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों का ऐलान, कानून मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को न्यायमूर्ति पंकज मिथल को राजस्थान हाईकोर्ट, न्यायमूर्ति पी. बी वरले को कर्नाटक हाईकोर्ट और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने घोषणा की। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग की ओर से मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचनाएं आज जारी …
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को न्यायमूर्ति पंकज मिथल को राजस्थान हाईकोर्ट, न्यायमूर्ति पी. बी वरले को कर्नाटक हाईकोर्ट और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने घोषणा की। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग की ओर से मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचनाएं आज जारी की गईं। इस बात की जानकारी कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर दी है।
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अधिसूचनाओं के मुताबिक, राष्ट्रपति ने जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल को राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार,जम्मू – कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे को पदोन्नत करके यहीं का मुख्य न्यायाधीश बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरले को कर्नाटक एचसी के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
As per the Constitutional provisions, Justice Pankaj Mittal is transferred to Rajasthan as Chief Justice of Rajasthan HC, Justice PB Varale is appointed as Chief Justice of Karnataka HC & Justice AM Magrey as Chief Justice of J&K & Ladakh HC.
I extend best wishes to all of them.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 11, 2022
बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. बी. वरले को पदोन्नत करके कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में तीनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश की थी।
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