केरल ‘मानव बलि’ मामला: कोर्ट ने तीन आरोपियों को 26 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा
तिरुवल्ला। केरल के तिरुवल्ला में कथित रूप से मानव बलि के रूप में 2 महिलाओं की हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को एर्नाकुलम सत्र अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। केरल ‘मानव बलि’ मामले पर कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने कहा …
तिरुवल्ला। केरल के तिरुवल्ला में कथित रूप से मानव बलि के रूप में 2 महिलाओं की हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को एर्नाकुलम सत्र अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा।
केरल ‘मानव बलि’ मामले पर कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने कहा कि जब हमने मुख्य आरोपी शफी से पूछताछ की तो हमें पहले कुछ नहीं मिला। वैज्ञानिक जांच हमें पथानामथिट्टा तक ले गई। हमें जांच के दौरान पता चला कि शफी मुख्य साजिशकर्ता और विकृत व्यक्ति है।
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पुलिस आयुक्त ने कहा कि ऐसी संभावना है कि आरोपियों ने पीड़ितों की हत्या करने के बाद शरीर के अंगों को खा लिया है। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्य आरोपी शफी एक विकृत व्यक्ति है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें अन्य आरोपी हैं और क्या ऐसे और मामले हुए हैं?
पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने बताया कि हमने मारे गए दोनों महिलाओं के शरीर के सभी हिस्सों को बरामद कर लिया है। पीड़ित महिला में से एक के शरीर के अंगों को तीन गड्ढों में से बरामद किया गया जहां उन्हें दफनाया गया था।
केरल मानव बलि मामले के मुख्य जांचकर्ता कोच्चि DCP एस. शशिधरन ने बताया कि मुख्य आरोपी शफी ने वित्तीय कठिनाइयों वाले लोगों को खोजने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया। उसने भगवल सिंह और लैला को पाया, जो मानव बलि में रुचि रखते थे। शफी ने अपनी पत्नी के फोन में फेसबुक चलाया था लेकिन वह नहीं जानती थी। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या मुख्य आरोपी शफी ने कोई यौन शोषण किया है। इस मानव बलि अनुष्ठान मामले के अलावा विभिन्न अपराधों के तहत शफी के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं।
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