काशीपुर: ट्रक लूट व हत्या के मामले में दो आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त
काशीपुर, अमृत विचार। प्रथम एडीजे की अदालत ने लूट और हत्या के दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। खड़कपुर देवीपुरा निवासी ओमप्रकाश ने 8 मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ड्राइवर कुंडा निवासी अवतार सिंह ट्रक को माल भरने के बहाने कहीं ले गया था। उसके बाद वह …
काशीपुर, अमृत विचार। प्रथम एडीजे की अदालत ने लूट और हत्या के दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। खड़कपुर देवीपुरा निवासी ओमप्रकाश ने 8 मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ड्राइवर कुंडा निवासी अवतार सिंह ट्रक को माल भरने के बहाने कहीं ले गया था। उसके बाद वह नहीं लौटा।
पुलिस ने 18 जनवरी 2016 को ग्राम बहोरनपुर थाना भगतपुर मुरादाबाद निवासी विजयपाल और आवास विकास निवासी लालचंद को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों ने ट्रक लूटकर ड्राइवर अवतार सिंह की हत्या कर लाश को ढेला नदी के पुल के नीचे फेंकने की जानकारी दी थी। तफ्तीश में पता लगा कि ठाकुरद्वारा पुलिस ने ढेला नदी से बरामद एक शव का लावारिस में संस्कार किया है।
आरोपियों ने कपड़े और फोटो मृतक अवतार सिंह के होने की पुष्टि की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 394 व 411 के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की। वाद का परीक्षण प्रथम एडीजे की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी जीडी में ढेला नदी से बरामद अज्ञात शव को दफनाने की बात कही है, जबकि लापता अवतार सिंह को धार्मिक रीति के अनुसार दफनाया नहीं जा सकता।
पुलिस ने लूटा हुआ ट्रक बरामद होना बताया, लेकिन उसे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
