नैनीताल: चुनाव को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई, मंगलौर विधायक से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने आपत्ति मांगी

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने मंगलौर (हरिद्वार) से बसपा के विजयी प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी के चुनाव को चुनौती देती याचिका पर शनिवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता से 19 नवंबर तक आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने मंगलौर (हरिद्वार) से बसपा के विजयी प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी के चुनाव को चुनौती देती याचिका पर शनिवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता से 19 नवंबर तक आपत्ति पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। मामले के अनुसार, मंगलौर से कांग्रेस से हारे हुए प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर कहा कि वर्तमान विधायक सरवत करीम अंसारी द्वारा विधानसभा 2022 के चुनाव में उनके द्वारा नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र पेश किया गया, उसमें उन्होंने कई तथ्य छुपाने के साथ ही अपनी सम्पत्तियों का सही ब्यौरा पेश नहीं किया गया।

उन्होंने शपथपत्र में अपनी एवं अपनी पत्नी की आय गलत दर्शायी है। आयकर का सही विवरण नहीं दिया है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गलत पेश किये हैं और अपनी सम्पत्ति के गलत आंकड़े शपथपत्र में पेश किए हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सरवत करीम अंसारी द्वारा सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह किया गया इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत इनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो चुकी है इसलिए उनकी चुनाव याचिका को स्वीकार किया जाए, जिस पर कोर्ट ने उनसे जवाब पेश करने को कहा है।

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