रामपुर: दस साल बड़े युवक से हो रहा था 13 साल की किशोरी का निकाह, रुकवाया

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रामपुर, अमृत विचार। बाल विवाह कानूनी अपराध है। इसके बाद भी लोग बाल विवाह करने से बाज नहीं आ रहे। चाइल्ड लाइन टीम ने जिले में ऐसे ही एक 13 साल की किशोरी का 23 साल के युवक से किया जा रहा निकाह मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। इससे निकाह की तैयारियों में अफरा तफरी …

रामपुर, अमृत विचार। बाल विवाह कानूनी अपराध है। इसके बाद भी लोग बाल विवाह करने से बाज नहीं आ रहे। चाइल्ड लाइन टीम ने जिले में ऐसे ही एक 13 साल की किशोरी का 23 साल के युवक से किया जा रहा निकाह मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। इससे निकाह की तैयारियों में अफरा तफरी मच गई। टीम ने बाल विवाह कराने वाले परिजन को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

चाइल्ड लाइन मुरादाबाद की टीम ने चाइल्ड लाइन रामपुर को फ़ोन कर अवगत कराया गया कि थाना शहजादनगर क्षेत्र में बाल विवाह हो रहा है जिसमें टीम के पहुंचने से परिजनों में खलबली मच गई। परिजन ने अपनी 13 साल की बेटी की शादी तय कर दी। सोमवार को उसकी 23 साल के युवक से शादी होनी थी। शादी की तैयारियां चल रहीं थीं। सूचना पर चाइल्ड लाइन की टीम ने गांव में पहुंचकर बालिका की शादी रुकवा दी।

चाइल्ड लाइन कि जिला समन्यवयक नवनीत कौर ने बताया कि थाना शहजादनगर क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलने पर पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम मेम्बर अज़ान अहमद और शिवम सिंह के माध्यम से गांव भेजकर बाल विवाह रुकवा दिया। परिजनों ने बालिका को बाल कल्याण समिति रामपुर के सदस्य रजनी शर्मा एवं सदस्य अंजुम आरा के समक्ष प्रस्तुत कर चेतावनी दी।

कहा गया कि बालिका को अनुवर्तन कारवाही फॉलोअप के लिए लेकर समय समय पर समिति के समक्ष आना पड़ेगा तथा उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटे या बेटी की शादी न करें। ऐसा करना अपराध है। यदि ऐसी सूचना मिलती है तो बाल कल्याण समिति द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। समिति ने बालिका को माता पिता के साथ पुनः प्रस्तुत होने का आदेश दिया है।

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