बरेली: शहर में चार स्थानों पर ही लगेंगी आतिशबाजी की 110 दुकानें, आदेश जारी
बरेली, अमृत विचार। दिवाली को लेकर बाजार में रौनक नजर आने लगी है। अस्थाई पटाखा दुकानों को लेकर चल रही असमंजस की स्थित अब साफ हो गई है। शहर में चार स्थानों पर ही पटाखा की 110 दुकानें लगेंगी। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सोमवार काे स्थल को सार्वजनिक करते हुए आदेश जारी कर …
बरेली, अमृत विचार। दिवाली को लेकर बाजार में रौनक नजर आने लगी है। अस्थाई पटाखा दुकानों को लेकर चल रही असमंजस की स्थित अब साफ हो गई है। शहर में चार स्थानों पर ही पटाखा की 110 दुकानें लगेंगी। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सोमवार काे स्थल को सार्वजनिक करते हुए आदेश जारी कर दिया है। तीन दिन के लिए अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए व्यापारियों को लाइसेंस मिलेगा।
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सिटी मजिस्ट्रेट राकेश गुप्ता ने बताया कि इस बार दिवाली को लेकर 22 से 24 अक्टूबर तक पटाखा दुकानें लगाने के लिए अनुमति दी गई है। चार स्थलों पर पटाखा की दुकानें लगाई जाएंगी। पिछली बार छह स्थानों पर दुकानें लगी थीं, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों की वजह से माॅडल टाउन व राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर दुकानें नहीं लगेंगी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया है। इसके अलावा किसी भी स्थान पर दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। किसी दूसरे स्थान पर बिक्री होती पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित मजिस्ट्रेट और सीओ को सौंपी गई है।
इन स्थानों पर लगेंगी पटाखा की दुकानें
स्थल का नाम दुकानों की संख्या नामित मजिस्ट्रेट
मनोहर भूषण इंटर काॅलेज मैदान नैनीताल रोड 40 नगर मजिस्ट्रेट
तुलसीनगर का मैदान रुहेलखंड विश्वविद्यालय के सामने 40 अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम
सदर बाजार में चर्च के पास सड़क के करीब 05 नगर मजिस्ट्रेट
रामलीला मैदान हार्टमन काॅलेज 25 नगर मजिस्ट्रेट
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसडीएम जारी करेंगे लाइसेंस
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले के सभी उप जिला मजिस्ट्रेट ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थाई लाइसेंस जारी करेंगे। सभी फुटकर विक्रेताओं को अपनी-अपनी दुकान का बीमा कराना जरूरी है। संबंधित मजिस्ट्रेट बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। बताया कि दुकानदारों के आवेदन आने शुरू हो गए हैं। इन आवेदनों की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद संबंधित के नाम से अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
इन आदेशों का करना होगा पालन
-फुटकर आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने से पूर्व आवेदकों से अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित अग्निशमन प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा।
-आतिशबाजी बाजार के निर्माण में किसी ज्वलनशील वस्तु, कपड़ा, टेंट, लकड़ी का प्रयोग न हो।
-हर दुकान के सामने अग्निशमन यंत्र, बालू, पानी की व्यवस्था करनी होगी।
-किसी भी आपात स्थित में स्थान से बाहर निकलने के लिए आवागमन के लिए मार्ग खुले रखें।
-लाइसेंस शुल्क 500 रुपये देने होंगे।
-सभी स्थानों पर किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
-आतिशबाजी की दुकानों के अलावा किसी भी प्रकार की अन्य दुकानें लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
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