ज्ञानवापी मसला : आगामी 10 नवम्बर को ‘सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
अमृत विचार, वाराणसी। जिले के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। सोमवार को अधिवक्ताविष्णु शंकर जैन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में पीठ के सामने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। बता …
अमृत विचार, वाराणसी। जिले के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। सोमवार को अधिवक्ताविष्णु शंकर जैन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में पीठ के सामने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।
बता दें कि अधिवक्ता ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को शिवलिंग मिला था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। 12 नंवम्बर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है। लिहाजा, 12 नवंबर से पहले याचिका पर सुनवाई हो। वहीं अधिवक्ता की मांग पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जल्द सुनवाई के लिए सहमत होते हुए 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन-पूजन और अन्य देव विग्रहों के सुरक्षा की मांग वाले मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने बीते मई महीने में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं है, इसका जिला जज निपटारा करें। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील रखा जाए। मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है, इसका निपटारा होने के बाद आठ हफ्ते तक शिवलिंग की सुरक्षा की यथास्थिति बरकरार रहेगी।
यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी में मिले कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, वाराणसी कोर्ट ने दिया ऑर्डर
