हल्द्वानी: अब छोटे माल वाहनों में जीपीएस अनिवार्य नहीं होगा, आरटीओ ने लागू किए नए नियम

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हल्द्वानी, अमृत विचार। परिवहन विभाग उत्तराखंड ने छोटे माल वाहनों में जीपीएस लगाने से छूट प्रदान कर दी है। इसके साथ ही ऐसे माल वाहनों में परमिट की आवश्यकता नहीं होगी जो तीन हजार किलोग्राम या उससे नीचे का भार ढोते हैं। उनको भी जीपीएस लगाना अनिवार्य नहीं होगा। उत्तराखंड संयुक्त परिवहन ने इस मामले …

हल्द्वानी, अमृत विचार। परिवहन विभाग उत्तराखंड ने छोटे माल वाहनों में जीपीएस लगाने से छूट प्रदान कर दी है। इसके साथ ही ऐसे माल वाहनों में परमिट की आवश्यकता नहीं होगी जो तीन हजार किलोग्राम या उससे नीचे का भार ढोते हैं। उनको भी जीपीएस लगाना अनिवार्य नहीं होगा। उत्तराखंड संयुक्त परिवहन ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है।

बता दें परिवहन विभाग की ओर से सुरक्षा और सतर्कता को ध्यान में रखते हुए पुराने वाहनों में भी जीपीएस लगाना जरूरी किया है। शासन के आदेश के मुताबिक दुपहिया, ई-रिक्शा और तिपाहिया वाहनों को छोड़कर सभी में जीपीएस लगेगा। यह सिस्टम शासन की तरफ से अधिकृत 15 कंपनियों द्वारा ही लगाई जाएगी। जिन वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगेंगे उनमें 14 तरह के अलर्ट भी होंगे। एक पैनिक बटन सीधा 112 के सर्वर पर जुड़ा होगा।

इन वाहनों को छूट
दुपहिया मालयान, ई-रिक्शा, तिपहिया और कोई परिवहन यान जिसके लिए 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञा-पत्र परमिट अपेक्षित नहीं होता है। ऐसे सभी वाहनों को वीएलटी डिवाइस लगाने की छूट प्राप्त है।

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