नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने और पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बीएस सिद्धू के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उस पर लगे पेड़ गैरकानूनी रूप से काटने के आरोप में …

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने और पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बीएस सिद्धू के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उस पर लगे पेड़ गैरकानूनी रूप से काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है ।

इस मामले में सिद्धू ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा हुआ था। जो विचाराधीन है और उसी मामले में पुनः मुकदमा दर्ज किया गया है। नियमानुसार एक आरोप के लिये दो मुकदमे दर्ज नहीं किये जा सकते हैं। उन्होंने 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166,167,419,420,467,468,471,120 बी आदि के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवम्बर को तय की गई है। सिद्धू की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत और प्रश्नना कर्नाटक ने की

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