नैनीताल: खेल के मैदान में शरदोत्सव पर हाईकोर्ट का नोटिस
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में किए जा रहे नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटी कार्यक्रमों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।
खंडपीठ ने नगर पालिका प्रशासन, जिला अधिकारी, जिला स्पोर्ट्स अधिकारी व डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन देव सिंह ग्राउंड को नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, पिथौरागढ़ निवासी सुबोध बिष्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिथौरागढ़ में देव सिंह मैदान में जिला स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती हैं। वर्तमान में नगर पालिका एवं जिला प्रशाशन द्वारा इस मैदान में शरदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
इसकी वजह से खेल प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही हैं, इस पर रोक लगाई जाए। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि इस आयोजन को अन्य जगह पर किया जाए जिसका प्रभाव खेल गतिविधियों पर न पड़े।
याचिका के अनुसार, जो दुकानें मैदान में लगाई गई हैं उनमें भी भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पिथौरागढ़ में इस मैदान के अलावा छह अन्य मैदान भी उपलब्ध हैं, तब तक उनमें खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएं। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद 28 फरवरी तक सभी पक्षकारों से जवाब पेश करने को कहा है।
