वाराणसी: ज्ञानवापी से जुड़ा ये वाद माना गया सुनवाई योग्य,  29 नवम्बर मिली है तारीख

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Edited By Amrit Vichar
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वाराणसी, अमृत विचार। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े एक वाद को कोर्ट कि तरफ से सुनवाई योग्य माना गया है। मिली जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल वाद को एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए कोर्ट सुनवाई योग्य पाया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की नियत की है।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में अधिवक्ता आरपी शुक्ल,अजय प्रताप सिंह के जरिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते है और गंदगी फैलाई जाती हैं। जबकि वह स्थान हमारे अराध्य भगवान शिव का है। यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। साथ ही सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृतिक को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। अधिवक्ता ने मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।

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