रामपुर: आजम खान की पहले विधायकी गई... अब छिन गया वोट देने का अधिकार, वोटर लिस्ट से काटा नाम

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Edited By Amrit Vichar
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 (2) के प्रावधान में वर्णित नियमों के तहत तीन साल की सजा होने पर वोटर लिस्ट से काटा गया नाम

रामपुर, अमृत विचार। सपा के कद्दावर नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा और छह हजार रुपये का जुर्माना होने के बाद पहले विधायकी गई अब वोट देने का अधिकार भी छिन गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16(2) के प्रावधान में वर्णित नियमों के तहत तीन साल की सजा होने पर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है।

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भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां को 27 अक्टूबर को तीन साल कैद की सजा और छह हजार जुर्माना लगाया था। इस आदेश के संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष ने आजम खां की विधायकी रद कर दी थी।

इसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 37-रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ने आजम खां का नाम मतदाता सूची से नाम काटने के लिए आदेश कर दिए। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से आजम खां का नाम काट दिया गया है। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

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