लखनऊ : होटल लेवाना ध्वस्तीकरण प्रबंधन कर सकता अपील

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Published By Vinay Shukla
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प्रबंधन को 9 नवंबर को एलडीए ने जारी किया था नोटिस, मंडलायुक्त न्यायायल में अपील की तो लगेगा कार्रवाई में समय

अमृत विचार, लखनऊ। होटल लेवाना ध्वस्तीकरण से रोकने के लिए प्रबंधन मंडलायुक्त न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि अपील की तो सुनवाई के आधार पर लविप्र कार्रवाई करेगा, जिसमें समय लगेगा।

हजरतंगज क्षेत्र के जोन-6 में बना होटल लेवाना अग्निकांड की घटना के बाद से ध्वस्तीकरण के दायरे में है, जो बिना मानचित्र व मानक बना है। 9 नवंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी न्यायालय ने प्रबंधक को खुद से होटल तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसमें नोटिस भेजकर 16 दिन का समय दिया था।

चेतावनी दी थी यदि तय समय में खुद से अवैध निर्माण न तोड़ा तो प्राधिकरण ध्वस्त करेगा। हालांकि प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। वहीं, प्रबंधक इस मामले पर मंडलायुक्त न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील पर सुनवाई के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें काफी समय लगेगा। यदि प्रबंधन पक्ष न्यायालय गया तो इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा।

 

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