रामपुर: हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, आठ साल पहले हुई थी वारदात

जिला जज की कोर्ट ने सुनाई सजा, दौरान ए केस एक आरोपी की हो गई थी मौत

रामपुर: हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, आठ साल पहले हुई थी वारदात

रामपुर, अमृत विचार। मामूली बात को लेकर दो ग्रामीणों की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जिला जज ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। केस के ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई।

जिला बरेली के थाना शाही के गांव जुनाही निवासी मान सिंह का भाई 25 फरवरी 2014 को  मिलक थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया निवासी चौके सिंह के घर किसी काम से आया था। उसके बाद दोनों लोग पास के ही रहने वाले वीरवल के घर पर चले गए थे। जहां तीनों ने मिलकर शराब पी थी। जिसके बाद किसी बात को लेकर विवाद होने पर आरोपियों ने दोनों को पीट-पीटकर घायल कर दिया था।

जहां उपचार के लिए ले जाते समय दोनों की मौत हो गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर आ गई थी। बाद में जानकारी हासिल करने के बाद चली गई थी। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम  कराने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया था। इस मामले में मृतक के भाई मान सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था।

उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।बुधवार को इस मामले में  जिला जज ने तीनआरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई। जबकि एक आरोपी की मुकदमें की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

जिला प्रभारी शासकीय अधिवक्ता  प्रताप मौर्या ने बताया कि दो लोगों की हत्या में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर तीस-तीस हजार का जुर्माना लगाया है। इस दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।

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