SP MLA Irfan Solanki व Rizwan की अग्रिम जमानत को लेकर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई, बचाओ पक्ष ने मांगा समय

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी व रिजवान की जमानत को लेकर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई।

कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी व रिजवान सोलंकी की अग्रिम जमानत को लेकर पांच दिसंबर को सुनवाई होगी। जिसको लेकर बचाओ पक्ष ने कोर्ट में कुछ तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा है।

कानपुर, अमृत विचार। जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में आगजनी के आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी का कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। बीते दिनों इरफान की मुंबई एयरपोर्ट में मास्क लगाकर जाते सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी।

इधर, गुरुवार को विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान की अग्रिम जमानत को लेकर पांच दिसंबर को सुनवाई होगी। इसमें बचाओ पक्ष ने कोर्ट में कुछ तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा है।

डिफेंस कॉलोनी के एक मकान में रहने वाली महिला ने प्लॉट कब्जे के आरोप में विधायक की शह पर भाई रिजवान के द्वारा प्लॉट में आग लगाने का आरोप लगाया था। इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट में गुरुवार को फैसला आना था।

विधायक के अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने ऑफिशियल दस्तावेज को पढ़ने के लिए दो दिन का समय और मांगा है। इसके लिए अग्रिम जमानत को लेकर अब पांच दिसंबर को सुनवाई होगी। बचाओ ने कोर्ट में कुछ तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा है।

वहीं, सरकारी अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर बड़ा आरोप लगाया है। अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में झूठा शपथ पत्र लगाने का आरोप लगाया है। शपथपत्र में खुद को चार बार का विधायक बताने का इल्जाम लगा है।

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