सऊदी प्रिंस को मिली राहत, अमेरिका की अदालत ने हत्या के मुकदमे को किया खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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वाशिंगटन। एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमेरिका स्थित पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की मुकदमे को मंगलवार को खारिज कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने जोर देकर कहा था कि क्राउन प्रिंस को इस मामले में मुकदमे से कानूनन छूट प्राप्त थी।

 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज जॉन डी. बेट्स ने प्रिंस मोहम्मद को मुकदमे से बचाने के लिए अमेरिकी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालांकि जज बेट्स का कहना था कि खाशोगी की हत्या में उनकी संलिप्तता के आरोप विश्वसनीय थे। सऊदी अरब के अधिकारियों की एक टीम ने 2018 में इस्तांबुल में वाणिज्य दूतावास के अंदर खशोगी की हत्या कर दी थी। वाशिंगटन पोस्ट के एक स्तंभकार खशोगी ने सऊदी अरब के शासक प्रिंस मोहम्मद के कठोर तरीकों की आलोचना की थी। 

‘ट्रंप ऑर्गनाइजेशन’ कर चोरी में मदद करने के मामले में दोषी करार
 न्यूयॉर्क। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ‘ट्रंप ऑर्गनाइजेशन’ को मैनहट्टन में अपार्टमेंट व लग्जरी कार जैसे गैर-जरूरी भत्तों के नाम पर अधिकारियों को कर चोरी में मदद करने के लिए मंगलवार को कर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। एक ज्यूरी ने ‘ट्रंप ऑर्गनाइजेशन’ की दो कॉरपोरेट इकाइयों को सभी 17 मामलों में दोषी पाया। इसमें साजिश रचने व गलत व्यापार रिकॉर्ड देने के मामले शामिल हैं। 

इसमें ट्रंप के खिलाफ कोई मामला नहीं है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने दो दिन तक करीब 10 घंटे तक विचार-विमर्श करने के बाद यह फैसला सुनाया। कंपनी पर 16 लाख डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा 13 जनवरी को सुनाई जाएगी। मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने अदालत के बाहर कहा, ‘‘पूर्व राष्ट्रपति की कंपनियां दोषी करार दी गई हैं। यह दिखाता है कि मैनहट्टन में सभी के लिए न्याय एक समान है।’’ बचाव पक्ष ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

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