रामपुर: कोर्ट में हाजिर न होने पर आजम समेत तीन पर पांच हजार का जुर्माना

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एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट में चल रही सुनवाई

रामपुर, अमृत विचार। स्वार के सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण-पत्र मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया। इस पर वादी के अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। इस दौरान कोर्ट में बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी अब्दुल्ला, आजम खां और डा. तजीन फात्मा के कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया। अब जन्मप्रमाण पत्र मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई होना है। 

गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में कुछ साल पहले गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस ने इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं।

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। गुरुवार को भी गवाह दिनेश गोयल पहुंचे,लेकिन जिरह नही हो सकी। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि गुरुवार को बचाव पक्ष की ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थनापत्र पर बहस के बाद कोर्ट ने आरोपियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि तीनों आरोपियों पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी लगातार सुनवाई चल रही है।

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