नैनीताल: कब्जे की याचिका पर पक्षकारों को नोटिस, हाईकोर्ट ने छह सप्ताह में मांगा जवाब

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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार तहसील लक्सर के ग्राम गंगदासपुर में ग्राम सभा की 12 हजार बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने ग्राम सभा, जिला अधिकारी, उपजिला अधिकारी एवं अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार, मंजू निवासी ग्राम गंगदासपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ग्राम सभा गंगदासपुर की करीब 12000 बीघा भूमि पर बड़े दंबग किसानों द्वारा अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल बोई हुई है।

जिस कारण से गरीब, मजदूर लोगों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है और पात्र लोगो को पट्टा आवंटन में भी काफी परेशानियों का (शासन के निचले स्तर पर) सामना करना पड़ रहा है इसलिए अवैध तरीके से कब्जाई गयी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए।

याचिका में कहा गया कि उक्त भूमि पर अवैध तरीके से बोई गन्ने की फसल को काटने से भी रूकवाया जाय। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह भूमि गंगा नदी के खाते में दर्ज है परन्तु प्रशासन ने इस भूमि को ग्राम सभा की भूमि में दर्ज कर भू माफिओ को पट्टे आवंटित कर दिए हैं जो नियम विरुद्ध है। दोषी अधिकरियो के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।

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