रुद्रपुर: चॉकलेट बिस्कुट मिसब्रांडेड मिलने पर एक लाख का लगाया जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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रुद्रपुर, अमृत विचार। चॉकलेट बिस्कुट का ब्रांड मिसब्रांडेड पाए जाने पर एडीएम कोर्ट के आदेश पर बिग बाजार के नॉमिनी पर 30 हजार और कंपनी पर एक लाख 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी किच्छा नंद किशोर ने मेट्रोपोलिस मॉल स्थित बिग बाजार के नॉमिनी राजीव त्रिपाठी से चॉकलेट बिस्कुट (नील गिरीज ब्रांड का) नमूना लिया था, जो जांच रिपोर्ट में मिस ब्रांडेड पाया गया। वर्ष 2016 में एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पांडे ने बताया कि एडीएम कोर्ट ने बिग बाजार के नॉमिनी राजीव त्रिपाठी पर 30 हजार रुपये जबकि नील गिरीज मशीनाइज्ड बंकरी प्रा. लि.बेंगलुरू पर एक लाख 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।  

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