रामपुर: कोर्ट में पेश नहीं होने पर हेड कांस्टेबल के जमानती वारंट जारी
विधायक राजबाला के आचार सहिंता उल्लंघन का मामला, आज भी होगी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। मिलक विधायक राजबाला के आचार सहिंता उल्लंघन के मामले में बुधवार को दरोगा जितेंद्र कुमार की गवाही पूरी हो गई थी। गुरुवार को हेड कांस्टेबिल कोविंद्र को आना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिए है। अब इस प्रकरण में शुक्रवार को सुनवाई होना है।
आचार संहिता के उल्लंघन का मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। उस वक्त राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।
यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था।पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। बुधवार को दरोगा जितेंद्र वर्मा ने अपने बयान दर्ज कराए थे। जिसके बाद उनकी जिरह पूरी हो गई थी।
गुरुवार को हेड कांस्टेबिल कोविंद्र कुमार को आना था। कोर्ट में पेश नही होने के कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होना है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि विधायक राजबाला के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हेड कांस्टेबिल कोंविद्र कुमार को आना था,नही आने के कारण जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं।अब शुक्रवार को सुनवाई होना है।
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