बरेली: हवाई टिकट निरस्त... 22 माह के बाद 25110 रुपये का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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22 फरवरी 2021 को मुंबई से किगाली और किगाली से जोहान्सबर्ग तक के लिए टिकट कराया गया था बुक

बरेली, अमृत विचार। हवाई टिकट बुक कर फ्लाइट निरस्त होने के बाद अक्सर एयरलाइंस कंपनियों से संबद्ध टिकट बुक करने वाली कंपनियां यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करती हैं। उन्हें टिकट की पूरी रकम वापस नहीं करती हैं। कई खर्चे बताकर अधूरे रुपये वापस करतीं हैं। ऐसा ही सुभाषनगर क्षेत्र के अभिषेक चटर्जी के साथ हुआ।

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उन्होंने 22 फरवरी 2021 को मुंबई से किगाली और किगाली से जोहान्सबर्ग जाने के लिए गुरुग्राम की यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से टिकट बुक कराया था। उस दिन फ्लाइट निरस्त होने से उड़ी नहीं थी। अभिषेक ने 20686 रुपये में टिकट बुक कराया था। बाद में इतनी रकम का ही क्लेम भेजा लेकिन कई माह बाद भी कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। तब अभिषेक ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग प्रथम की शरण ली और अभिषेक के हक में निर्णय हुआ। आयोग ने कंपनी पर 25110 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 30 दिन में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

आयोग के अध्यक्ष घनश्याम पाठक और सदस्या मुक्ता गुप्ता ने आदेश में यह भी लिखा है कि 30 दिन में भुगतान नहीं होने पर 7 प्रतिशत ब्याज सहित रकम चुकानी होगी। सुभाषनगर के खन्ना बिल्डिंग निवासी अभिषेक चटर्जी के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम द्वारा सुनाए आदेश में कहा गया है कि अभिषेक ने टिकट की रकम के साथ ही कंपनी से 10 हजार क्षतिपूर्ति और 5 हजार खर्चा मुकदमा की भी मांग की।

अभिषेक ने परिवाद दायर कर अपना, मां प्रीति चटर्जी का शपथपत्र भी लगाया। सुनवाई के दौरान विपक्षी (कंपनी) ने कोई साक्ष्य नहीं दिए। परिवादी (अभिषेक) ने फ्लाइट निरस्त होने से क्षति होने की बात कही थी। आयोग ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि परिवादी 16110 रुपये टिकट का पैसा पाने के साथ विपक्षी से 5 हजार क्षतिपूर्ति और 4 हजार खर्चा मुकदमा पाने का अधिकारी है।

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