नशे में धुत दो पैसेंजर्स गिरफ्तार, इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से पटना आ रहे थे
पटना। बिहार पुलिस ने दिल्ली से आए एक उड़ान में दो यात्रियों के नशे में होने की इंडिगो एयरलाइन की शिकायत के बाद विमान के पटना पहुंचने पर आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पटना हवाई अड्डा थाना प्रभारी रॉबर्ट पीटर ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नीतीश और राहुल राज्य की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर हाजीपुर के रहने वाले हैं और रविवार देर रात वे एक उड़ान से पटना पहुंचे।
विमान से उतरने के बाद आरोपी यात्रियों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट (सांस के जरिए शराब सेवन की पुष्टि की जांच) किया गया। उन्होंने कहा, हमें इंडिगो एयरलाइंस के एक अधिकारी से लिखित शिकायत मिली है कि दोनों नशे की हालत में विमान में सवार हुए थे। परीक्षण में इसकी पुष्टि होने पर उनके खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने करीब सात साल पहले राज्य में शराब की बिक्री और सेवन को गैरकानूनी घोषित किया था। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए थाना प्रभारी ने कहा, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आरोपी यात्रियों ने क्या महिला फ्लाइट अटेंडेंट या अन्य यात्रियों या चालक दल के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है। अगर कोई इस संबंध में औपचारिक शिकायत मिलती है तो हम संज्ञान लेंगे।
जेएस गंगवार (ADG मुख्यालय पटना) ने बताया कि दिल्ली-पटना इंडिगो फ्लाइट के फ्लाइट मैनेजर ने दोनों (रोहित और नीतीश) यात्रियों को पुलिस को सौंप दिया। वे हाजीपुर के रहने वाले हैं। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से पुष्टि हुई कि उन्होंने शराब का सेवन किया है। इनके खिलाफ 377 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
With reference to the incident that took place onboard 6E 6383 from Delhi to Patna, the matter is under investigation with the authorities. We would like to clarify that there was no altercation onboard the aircraft, as what is being reported in some sections of social media.
— IndiGo (@IndiGo6E) January 9, 2023
इंडिगो की दिल्ली-पटना फ्लाइट में 2 यात्रियों द्वारा नशे में धुत होकर हंगामा करने के मामले में कंपनी ने प्रतिक्रिया दी है। इंडिगो ने ट्वीट किया, इस मामले की जांच की जा रही है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि विमान में कोई विवाद नहीं हुआ था जैसा कि सोशल मीडिया के एक वर्ग में दावा किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें- शादी का झूठा वादा कर आपसी सहमति से किया गया सेक्स कानूनन रेप है या नहीं ? ओडिशा HC ने बता दिया
