मुख्तार अंसारी को पेशी के दौरान नहीं दी जाएगी अतिरिक्त सुरक्षा

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Edited By Amrit Vichar
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गाजीपुर कोर्ट में कल ही पूर्वांचल के माफिया बृजेश सिंह भी होंगे पेश


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट में कल पेशी के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अर्जी पर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि गाज़ीपुर की अदालत ने पहले ही मुख्तार की सुरक्षा की मॉनिटरिंग अपर मुख्य सचिव गृह से करने का आदेश दिया है। ऐसे में अलग से कोई आदेश जारी करने की जरुरत नहीं है।

बाहुबली मुख्तार अंसारी की मंगलवार को कोर्ट में पेशी होनी है, जिसे लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने आज दखल देने से इनकार कर दिया। गाजीपुर कोर्ट में कल ही पूर्वांचल के माफिया बृजेश सिंह को भी पेश होना है। 21 साल बाद ये पहली बार होगा जब दोनों कट्टर दुश्मनों को आमना-सामना होगा। मुख्तार अंसारी की तरफ से बृजेश सिंह व दूसरे लोगों से जान को खतरा बताया गया है। 

10 जनवरी को होनी है मुख्तार अंसारी की पेशी

मुख्तार के परिवार ने पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यूपी सरकार समेत तमाम जगहों पर चिट्ठी भेजकर पेशी के दौरान मुख्तार की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की मांग की थी। पेशी के दौरान ले जाने और वापस लाने के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो तैनात किए जाने, बुलेटप्रूफ जैकेट दिए जाने और साथ ही बुलेटप्रूफ एंबुलेंस या कोई दूसरा वाहन दिए जाने की मांग की गई थी। इससे पहले इस मामले में 3 जनवरी को भी मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया था। 

इसके बाद गाजीपुर कोर्ट ने तीन जनवरी को यह आदेश जारी किया था कि 10 जनवरी को पेशी के दौरान मुख्तार की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह को भी सुरक्षा इंतजामों की मॉनिटरिंग करने को कहा था। अपर मुख्य सचिव गृह को भी आदेश की कॉपी भेजी गई थी। 

हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

विशेष सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कल होने वाली सुनवाई के मद्देनजर अदालत से अर्जेंट बेसिस पर आज ही सुनवाई किए जाने की मांग की गई थी, जिसे पर हाईकोर्ट ने अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गाजीपुर की अदालत पहले ही सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी कर चुकी है। अपर मुख्य सचिव गृह को आदेश दिया जा चुका है। इसलिए अलग से इस पर निर्देश देने की कोई जरूरत नहीं है।

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