बाजपुर: खनन अनुमति पत्र में छेड़छाड़ के आरोप में रिपोर्ट दर्ज
बाजपुर, अमृत विचार। मिट्टी निकालने के लिए दी गई अनुमति पत्र में छेड़छाड़ कर शासन-प्रशासन को गुमराह करने का मामला सामने आया है।
खनिज मोहर्रिर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई ऊधमसिंह नगर होशियार सिंह ने केलाखेड़ा थाने में तहरीर दी है। बताया कि 11 अक्टूबर 2022 को रत्ना मडैया वार्ड नंबर-9 निवासी रहीस अहमद ने डीएम को एक शिकायती पत्र देकर कहा था कि 4 अक्टूबर 2022 की रात्रि में मंदिर मस्जिद वार्ड केलाखेड़ा निवासी रिजवान अल्वी, रिहान पुत्र उस्मान, ग्राम गुमसानी निवासी हरपाल टोपी, हल्द्वानी निवासी सलीम व 5-6 अन्य लोग डंपरों व पोकलेंड आदि से रत्ना मडैया निवासी कमर जहां पत्नी शकूरा अहमद के खेत में अवैध रूप से खनन कर रहे थे। पुलिस व नगर पंचायत केलाखेड़ा के चेयरमैन अकरम पठान भी मौके पर पहुंचे।
पूछने पर बताया कि हमारे पास परमिशन है। जबकि डीएम कार्यालय से कोई परमिशन नहीं मिली। पुलिस ने पकड़े गए डंपर व पोकलेंड को छोड़ दिया था। इस प्रकरण में सीडीओ ने डीएम के आदेश पर एसडीएम व उपनिदेशक खनन को जांच कर आख्या प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। एसडीएम ने उपनिदेशक खनन, तहसीलदार व सी चकबंदी से जांच करवाई और जांच रिपोर्ट 7 जनवरी 2023 को एसडीएम को प्रेषित की। इस आख्या के अनुसार प्रथम दृष्टया 23 अगस्त 2022 को जारी अनुज्ञा पत्र में कूटरचित करते हुए 23 सितंबर 2022 की तिथि अंकित किए जाने की पुष्टि हुई है।
गल्फार इंजीनियर कन्सटेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा एनएच-74 काशीपुर-सितारगंज के स्थान गदरपुर बाइपास के लिए 23 अगस्त 2022 को जारी अनुमति अतिरिक्त 11 अक्टूबर 2022 तक कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। 23 अगस्त 2022 को जारी मिट्टी निकालने की परमिशन में कूटरचना करते हुए 23 सितंबर 2022 की तिथि अंकित की गई थी। केलाखेड़ा पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिजवान व गल्फार कंपनी अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
