बहराइच: 53 वादों में से 43 पत्रों पर राज्य सूचना आयुक्त ने की सुनवाई

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Published By Jagat Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में प्रचलित वादों की सुनवाई तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयुक्त जनपद के दौरे पर आए हैं। पहले दिन राज्य सूचना आयुक्त ने 43 वादों का निस्तारण किया।

कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने राजस्व, विकास, विद्युत, लोक निर्माण, मण्डी, आाबारी, नगर निकाय इत्यादि विभागों के आयोग स्तर पर प्रचलित 53 प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के बाद आयुक्त ने 43 का निस्तारण किया। इससे पूर्व सभागार पहुॅचने पर राज्य सूचना आयुक्त का डीएम डाॅ. दिनेश चन्द्र द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। 

आयुक्त ने डीएम के साथ जनसूचना जागरूक विषय पर उकेरी गई सतरंगी रंगोली का अवलोकन किया। राज्य सूचना आयुक्त ने दोपहर में जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती के बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज, खादयं रसद, सीएमओ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मनोरंजन कर तथा कृषि विभाग के बहराइच एवं श्रावस्ती के जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया कि प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में  30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का पालन करें। 

उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का 30 दिन में निस्तारण करते हुए सम्बन्धित को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है तो आवेदनकर्ता को 30 दिवस के अन्दर सूचना न देने के कारण से अवगत कराया जाय। आयुक्त ने सभी सम्बन्धित से कहा कि किसी भी परिस्थिति में 30 दिन की समयसीमा का उल्लंघन न किया जाय। 

इस अवसर पर जिलाधिकारी डाॅ. दिनेश चन्द्र, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह, नानपारा के अजीत परेश, कैसरगंज के महेश कुमार कैथल, महसी के राकेश कुमार मौर्या, पयागपुर के दिनेश कुमार, सीएमओ डाॅ. एसके सिंह सहित बहराइच व श्रावस्ती जनपदों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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