बरेली: एश्योरेंस कंपनी को 2 लाख रुपये देना होगा क्लेम, आदेश

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व मुक्ता गुप्ता की पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक को उपभोक्ता अशोक कुमार को दुर्घटना क्लेम 196818 रुपये व 4 हजार रुपये खर्चा मुकदमा 30 दिन में अदा किए जाने का आदेश दिया है।

भोजीपुरा के धौराटांडा निवासी अशोक कुमार ने वर्ष 2021 में अधिवक्ता हरीश चन्द्र भाटिया व छत्रपाल सिंह के जरिए आयोग के समक्ष वाद पेश कर उल्लेख किया था कि 25 नवंबर 2019 को उसके संबंधी के विवाह समारोह में शामिल होकर बहेड़ी से वापस लौटकर घर आ रहा था,

जब वाहन सेमीखेड़ी चीनी मिल के पास पहुंचा तो विपरित दिशा से गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्राली ने वैन में गलत साइड से आकर टक्कर मार दी, जिससे वैन में बैठे उसके परिजन गम्भीर रूप से घायल हो गए। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के वक्त वाहन बीमित था। बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया था।

यह भी पढ़ें- बरेली: व्यापारियों को GST में पंजीकरण कराने पर मिलेगा 10 लाख का बीमा, जानें डिटेल्स

संबंधित समाचार