मेरठ: तेजाब कांड में आरोपियों को 14-14 साल की सजा, एक-एक लाख का लगाया गया जुर्माना
मेरठ, अमृत विचार। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह मोहल्ले में 6 साल 7 महीने पहले सोते हुए 2 महिलाओं पर तेजाब डालने के मामले में शुक्रवार को एडीजी 15 कोर्ट में महिला समेत चार आरोपियों को 14-14 साल की सजा व एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया।
29 जून 2016 को डाला था तेजाब
फलावदा थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह मोहल्ले में 29 जून 2016 की रात को सो रही सीबा (नंद) और शिफा (भाभी) पर तेजाब डाल दिया गया था। जिसमें, दोनों बुरी तरह झुलस गई थी। यह मामला कई दिनों तक मेरठ में सुर्खियों में रहा। इस मामले में परिजनों ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके, बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
परिजनों की पूछताछ से हुआ खुलासा
इस मामले में परिजनों को बड़ी पुत्रवधू सानिया पर शक हुआ। जिस, पर परिजनों ने उससे पूछताछ की पहले तो सानिया किसी भी जानकारी से इंकार करती रही। लेकिन, जब परिवार के लोगों ने उस पर दबाव डाला तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। साथ ही सभी के नाम उजागर कर दिए। पुलिस ने आरोपियों की कॉल डिटेल व फोन की लोकेशन की जानकारी जुटाई, तो घटना वाली रात्रि के दिन आरोपियों की लोकेशन मौके की मिली। जिसके बाद पुलिस ने सानिया, अखिल, सोनू, अब्दुल कादिर को पकड़ कर जेल भेज दिया।
फोन पर बात करने का करती थी विरोध
तेजाब कांड की पीड़ित सिबा और शिफा के परिजन जरीफ ने बताया कि सानिया अपने पति व घर के अन्य पुरुषों के घर से बाहर जाते ही फोन पर बात करने लग जाती थी। जिसका, सिबा और शिफा ने कई बार विरोध किया। सानिया को लगा दोनों उसकी पोल खोल देंगी। इसलिए, उसने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा। उसने, ही घर बुलाकर अपने प्रेमियों से नंद और देवरानी पर सोते समय तेजाब डलवाया।
जुर्माना जमा ना करने पर बढ़ेगा एक-एक साल का कारावास
शुक्रवार को एडीजे 15 की कोर्ट में चारों आरोपियों को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने चारों को 14-14 साल के कारावास व एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिए कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरते तो एक-एक साल का कारावास बढ़ा दिया जायेगा। फैसले पर परिजनों ने खुशी जाहिर की। परिजनों और पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें इंसाफ मिल गया। वह फैसले का स्वागत करते हैं।
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