महाराष्ट्र में जबरन वसूली के आरोप में पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज 

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Edited By Amrit Vichar
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ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निजी कैब संचालक की शिकायत पर पुलिस ने एक उपनिरीक्षक के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। 

कोलसेवाड़ी पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 19 दिसंबर, 2022 को जब वह कल्याण के गोलावली इलाके में जा रहा था, तभी एक उपनिरीक्षक ने चक्की नाका जांच चौकी के निकट उसकी कार को रोक लिया और उसे बताया कि पार्किंग नियमों के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना लंबित है। अधिकारी ने शिकायतकर्ता के हवाले से कहा कि उपनिरीक्षक ने कैब संचालक से वर्दी में नहीं होने के कारण 500 रुपये की कथित तौर पर मांग की। 

उन्होंने बताया कि जब शिकायतकर्ता ने उपनिरीक्षक को 100 रुपये देने की पेशकश की तो उसने कथित तौर पर 100 रुपये और मांगे और उससे 200 रुपये ले लिए। अधिकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने पहले शिकायत इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह लेना चाहता था। 

उन्होंने बताया कि कैब संचालक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को उपनिरीक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384 और 385 (दोनों जबरन वसूली से संबंधित) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच की जा रही है। 

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