क्रेडिट सुईस मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने एफटीआई को जारी किया नोटिस 

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Edited By Amrit Vichar
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पुणे। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की एकल पीठ ने क्रेडिट सुईस सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के वाणिज्यिक आईपी सूट में एफटीआई कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने यह नोटिस  निशित सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी खी। 

सिंह ने अपने वकील अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव के माध्यम एफटीआई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि डेटा उल्लंघन की जांच करते हुए एफटीआई एक तटस्थ पक्ष नहीं है। न्यायालय ने इस मामले में एफटीआई को जवाब देने को कहा है। अधिवक्ता श्रीवास्तव ने  सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि एफटीआई की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि एफटीआई के कई सर्वोच्च सदस्यों के क्रेडिट सुईस के साथ संबंध हैं या इसके विपरीत डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है और लिंक का अनुमान लगाने के लिए अन्य सबूत भी हैं, वह भी ऐसे समय में जब न्यायालय वाणिज्यिक आईपी सूट में क्रेडिट सुइस के पूर्व कर्मचारी सिंह द्वारा दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन पर सुनवाई कर रहा था। 

अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्य मुकदमा वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था, जिसमें प्रतिवादी को कंपनी के डेटा उल्लंघन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था और सिंह के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से एकत्र किए गए डेटा से जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा एफटीआई को नियुक्त किया गया था। श्री सिंह ने आगे आरोप लगाया कि उनकी अवैध बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, क्रेडिट सुईस ने डेटा उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह वाणिज्यिक आईपी मुकदमा दायर किया।

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