लखनऊ : उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के लिए आवेदन 20 तक

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अमृत विचार, लखनऊ । मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का गठन किया जाना है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी कर दी गई है।

निगम की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियमावली 2022 के अनुपालन में मध्यांचल के विभिन्न स्तरों पर विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का गठन किया जाना है।

इसमें उपखंड, खंड, मंडल, अंचल और निगम स्तर पर दो मनोनीत सदस्य जो उपभोक्ता हो, एक मनोनीत सदस्य जो प्रोज्यूमर हो नामित किया जाना है। इसी के साथ एक अधिवक्ता के रूप में आयोग द्वारा नामित स्वतंत्र सदस्य (जो आयोग द्वारा नामित हो) को भी नामित किया जाना है। इसके आवेदन के लिए अंतिम तिथि चार फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर बीस फरवरी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मध्यांचल के विभिन्न स्तरों पर कुल 1800 सदस्य नामित किया जाना है। इस संबंध मे अधिक जानकारी मध्यांचल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के लिए अधिवक्ता को कम से कम पांच साल का अनुभव अनिवार्य है।

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