अमरोहा: छेड़छाड़ के आठ साल पुराने मामले में आया फैसला, दोषी को चार साल की सजा
अमरोहा, अमृत विचार। किशोरी से छेड़छाड़ के आठ साल पुराने में मामले में दोषी को अदालत ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया है।
थाना सैदनगली क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। वर्ष 2014 में युवक ने किसान के घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सैदनगली पुलिस ने छेड़खानी पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से लेकर यह मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत ने मामले में अंतिम सुनवाई की। इसमें शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी को सजा दिलाने को लेकर जोरदार पैरवी की। साक्षर सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी नेमपाल को चार वर्ष के कठोर कारावास सुनाया। उस पर 15000 का जुर्माना भी लगाया है।
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