पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर की जब्त सम्पत्तियां मुक्त करने का High Court ने दिया आदेश

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लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बलरामपुर के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी व उनके परिवार की जब्त सम्पत्तियां तत्काल मुक्त की जाएं अन्यथा 23 फरवरी को जिलाधिकारी अपना स्पष्टीकरण दें। न्यायालय ने कहा कि जब गैंगस्टर अदालत ने 31 मार्च 2021 को ही याचियों की सम्पत्तियों को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था तो उक्त आदेश को न मानने का कोई औचित्य नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने हाशमी तथा उनके परिवार की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याचियों के अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा का कहना था कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण हाशमी के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत वर्ष 2020 में केस दर्ज किया गया और बाद में उन पर 22 मुकदमे और लाद दिये गए। 

दलील दी गई कि यही नहीं जिलाधिकारी ने 4 दिसम्बर 2020 को हाशमी व उनके परिवार की चल और अचल संपतियों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को गैंगस्टर अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने 31 मार्च 2021 को खारिज कर दिया लेकिन जिलाधिकारी याचियों की सम्पत्तियां नहीं मुक्त कर रहे हैं। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिलाधिकारी का कृत्य कानून से ऊपर प्रतीत होता है। 

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