बरेली: दुष्कर्म के दो मामलों में दो को सजा, एक आरोपी को उम्रकैद तो दूसरे को 25 वर्ष का कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी नवाबगंज मोहल्ला नई बस्ती निवासी नाजिम को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-3 देवाशीष पांडेय ने आजीवन सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता के इलाज व पुनर्वास को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी व आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना नवाबगंज में दी तहरीर में बताया था कि 14 फरवरी 2021 को उनकी पुत्री नाजिम की दुकान पर बिस्किट लेने गई थी। तभी नाजिम ने पुत्री को पकड़कर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर आकर बात बताई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता ने कोर्ट में आपबीती बयां की थी। शासकीय अधिवक्ता ने 9 गवाह पेश किये थे।

दूसरा मामला हाफिजगंज का है। यहां 9 वर्ष पूर्व 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी हाफिजगंज ग्राम उधरनपुर निवासी रिश्तेदार राजेश को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने 25 वर्ष कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने कप्तान को तहरीर देकर बताया था कि 26 अगस्त 2013 को पुत्री रिश्तेदारी में खेलने गयी थी। शाम 4 बजे रिश्तेदार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। कप्तान के आदेश पर थाना इज्जतनगर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने 8 गवाह पेश किये थे।

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