CVC ने वापस लिया भ्रष्टाचार जांच में सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा रोकने संबंधी आदेश 

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने ‘‘कई क्षेत्रों में पैदा हुई गलतफहमी’’ का हवाला देते हुए उस दिशानिर्देश को वापस ले लिया गया है जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में सेवानिवृत्त कर्मियों को शामिल करने पर रोक लगाई गई थी। सीवीसी ने 13 जनवरी को जारी आदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और केंद्र सरकार के विभागों से कहा था कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में सेवानिवृत्त कर्मियों को संलिप्त नहीं किया जाए।

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आयोग ने यह निर्देश यह पाए जाने के बाद जारी किया कि कुछ संगठन उसके करीब दो दशक पुराने दिशानिर्देश के विपरीत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बतौर जांच अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। सीवीसी ने अब पिछले महीने के दिशानिर्देशों को वापस लेने के लिए एक नया परिपत्र जारी किया है।

पंद्रह फरवरी को जारी नवीनमत आदेश में कहा गया, ‘‘आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि विभागीय जांच में सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने को लेकर जारी उसके परिपत्र से कुछ क्षेत्रों में गलतफहमी पैदा हुई है। मामले की जांच की गई और उक्त परिपत्र को वापस लिया जाता है।’’

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