हल्द्वानी: गैंगस्टर की होगी 2.50 करोड़ की संपत्ति जब्त

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Edited By Amrit Vichar
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हल्द्वानी, अमृत विचार। नैनीताल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर सलीम अहमद और उसके परिजनों की करीब 2.50 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्तीकरण में कार्यवाही आरंभ कर दी है।

एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 में मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वाले तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में धारा-14 (1) में गैंग लीडर व उनके सदस्यों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री/तस्करी से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण हेतु तत्काल कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी कोतवाली हल्द्वानी में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट बनाम सलीम आदि की विवेचना कर रहे हैं। 

एसएसपी के अनुसार, विवेचक ने गैंग लीडर सलीम अहमद पुत्र हफीज अहमद निवासी वार्ड नंबर-8 छोटी मस्जिद हाता थाना कोतवाली किच्छा, ऊधमसिंह नगर द्वारा स्मैक की बिक्री व तस्करी कर अवैध रूप से धन कमाकर अपने व अपने भाई नईम, बहनोई हिफजान उर्फ हिबजान पुत्र रियासत, मामी रुखसाना बी पत्नी महबूब उर्फ नन्हें के नाम पर बनायी गईं सम्पत्तियों का ब्यौरा संबंधित विभागों से प्राप्त किया।

इनमें एक दुकान, एक दोमंजिला मकान, एक पक्का मकान दोमंजिला के अलावा 2 बाइक, 1 बोलेरो कार, 1 स्कूटी व खेतीहर भूमि कीमत करीब 2.50 करोड़ रुपये की सम्पत्तियों के संबंध में धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की रिपोर्ट एसएसपी नैनीताल के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट ऊधमसिंह नगर को भेजी गयी है। एसएसपी के अनुसार, गैंग लीडर सलीम वर्ष 2018 में कोतवाली किच्छा से स्मैक की तस्करी में एनडीपीएस एक्ट में भी जेल जा चुका है।

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